अग्निवीर कॉर्पस फंड के लिए धारा 80CCH के तहत कटौती का दावा कौन कर सकता है?
अग्निवीर कॉर्पस फंड के लिए धारा 80CCH के तहत कटौती का दावा कौन कर सकता है? वित्त विधेयक 2023 में यह प्रस्तावित है कि अग्निपथ योजना, 2022 में नामांकित अग्निवीरों द्वारा प्राप्त अग्निवीर कॉर्पस फंड भुगतान को आयकर से छूट दी जाएगी। इसके अलावा, अग्निवीर सदस्यों को करदाताओं या केंद्र सरकार द्वारा उनके सेवा निधि खाते में किए गए किसी भी योगदान को उनकी कुल आय से कटौती करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। अग्निवीरों के लिए कर छूट (अग्निपथ योजना): वित्त विधेयक 2023 अग्निपथ योजना, 2022 को लागू करने के सरकार के फैसले के अनुसार रक्षा मंत्रालय ने 1 नवंबर, 2022 से भारतीय सशस्त्र बलों में अग्निवीरों का नामांकन शुरू कर दिया है। अग्निवीर कॉर्पस फंड को एक फंड के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें योजना के तहत सभी अग्निवीरों का समेकित योगदान, साथ ही साथ सरकार से मिलने वाला योगदान, इन योगदानों पर ब्याज के साथ उनके संबंधित खातों में रखा जाता है। अग्निवीर योजना और अग्निवीर कॉर्पस फंड को रक्षा मंत्रालय (MoD) द्वारा प्रशासित किया जाएगा और इसमें निम्नलिखित विशेषताएं शामिल होंगी: प्रत्येक अग्निवीर अपने मासि...